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Navbharat Times ने 3 जुलाई 2026 को india श्रेणी से जुड़ी यह खबर प्रकाशित की। केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत संवेदनशीलता और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर राम मंदिर ट्रस्ट के गठन से जुड़े रिकॉर्ड को 'गोपनीय' श्रेणी में रखकर आरटीआई (RTI) के दायरे से बाहर रखा गया है।
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मुख्य जानकारी
- श्रेणी: india
- स्रोत: Navbharat Times
- प्रकाशित: 3 जुलाई 2026
- उपलब्ध स्रोत विवरण: केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत संवेदनशीलता और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर राम मंदिर ट्रस्ट के गठन से जुड़े रिकॉर्ड को 'गोपनीय' श्रेणी में रखकर आरटीआई (RTI) के दायरे से बाहर रखा गया है।
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स्रोत और पारदर्शिता
स्रोत: Navbharat Times
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